बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया? जानें दोबारा चालू करने का आसान तरीका

अगर आपका बैंक अकाउंट लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उसमें लेनदेन की सुविधा बंद (फ्रीज) हो सकती है। ऐसी स्थिति में न तो आप पैसा जमा कर सकते हैं और न ही निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं, ऐसे समय में बैंक खाते को दोबारा कैसे चालू किया जा सकता है।

क्यों फ्रीज होता है अकाउंट?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, हर सेविंग्स अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर आपके पास पैन नहीं है, तो फॉर्म 60 जमा किया जा सकता है। दिसंबर 2016 के एक सर्कुलर के अनुसार, अगर कोई ग्राहक बैंक खाते से पैन लिंक नहीं करता या फॉर्म 60 नहीं देता है, तो इनकम टैक्स नियम 114B के तहत उसके अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा रोक दी जाती है।

ऑनलाइन प्रक्रिया से करें समस्या का समाधान

आजकल ज्यादातर बैंक ऑनलाइन पैन लिंक करने की सुविधा देते हैं। आप नेटबैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करके ‘पैन लिंक अपडेट’ विकल्प चुन सकते हैं। यहां आपको अपना पैन नंबर डालना होता है, उसकी स्कैन कॉपी या फोटो अपलोड करनी होती है या फिर फॉर्म 60 अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफाई होते ही आपका अकाउंट फिर से सक्रिय हो जाता है।

ईमेल के जरिए भी करा सकते हैं अकाउंट एक्टिव

अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते, तो आप अपने बैंक की कस्टमर केयर ईमेल पर भी पैन नंबर या फॉर्म 60 भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के बाद बैंक आपके डॉक्युमेंट्स को वेरिफाई करेगा, और पुष्टि होते ही खाते की सामान्य गतिविधियां बहाल हो जाएंगी।

किन बातों का रखें ध्यान

  • एक बार अकाउंट फ्रीज हो जाने पर लेन-देन पूरी तरह बंद हो जाता है।

  • कई बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप्स पर भी पैन अपडेट करने का विकल्प देते हैं।

  • अगर सिर्फ डेबिट (पैसे निकालने) पर रोक लगी है, तो आपको बैंक में पैन या फॉर्म 60 जमा करना होगा।

ब्रांच जाकर करें डॉक्युमेंट सबमिट

अगर आप चाहें, तो बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर भी पैन कार्ड की सत्यापित कॉपी या फॉर्म 60 जमा कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ले जाना न भूलें।

कब होता है डेबिट फ्रीज?

डेबिट फ्रीज का फैसला सिर्फ पैन या फॉर्म 60 न देने पर कुछ मामलों में ही होता है, जैसे अगर खाते में बैलेंस 5 लाख रुपये या उससे अधिक हो या नोटबंदी के बाद खाते में 2 लाख रुपये से ज्यादा जमा हुए हों।